वक्फ संपत्तियों का ‘उम्मीद पोर्टल’ पर पंजीकरण अनिवार्य

वक्फ संपत्तियों का ‘उम्मीद पोर्टल’ पर पंजीकरण अनिवार्य

समय पर अपलोड न होने पर मुतवल्लियों को होंगी कानूनी दिक्कतें
बाराबंकी ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष उमेर किदवाई ने शुरू किया जागरूकता अभियान

बाराबंकी। वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसी क्रम में बाराबंकी ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष उमेर किदवाई द्वारा जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

मुगल दरबार स्थित सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर में आयोजित बैठक में उमेर किदवाई ने दरियाबाद, फतेहपुर, जैदपुर, हैदरगढ़, रामनगर और बाराबंकी क्षेत्र के सभी मुतवल्लियों को आमंत्रित किया। उन्होंने उनसे वक्फ संपत्तियों से संबंधित आवश्यक कागजात साथ लाकर उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की।

उमेर किदवाई ने बताया कि कई मुतवल्ली अभी भी प्रक्रिया से अनजान हैं, इसलिए अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मुतवल्लियों तक जानकारी पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, दरगाहों और इमामबाड़ों सहित अन्य धार्मिक वक्फ संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा के लिए उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होना अत्यंत आवश्यक है।

वक्फ बोर्ड द्वारा बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों की संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड कराने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। इस कार्य के लिए वे अपनी टीम के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। समय सीमा के भीतर जानकारी अपलोड न होने पर संबंधित मुतवल्लियों को कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी मुतवल्लियों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई।

उमेर किदवाई ने यह भी बताया कि जिन मुतवल्लियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे बाराबंकी के मुगल दरबार स्थित सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर में पहुँचकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से चार कंप्यूटर की व्यवस्था कराई है, जिससे किसी को इधर-उधर भटकना न पड़े और सभी को एक स्थान पर बेहतर तकनीकी सहायता मिल सके।

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